रिजर्व बैंक ने बैंकों को आय घोषणा स्कीम
रिजर्व बैंक ने बैंकों को आय घोषणा स्कीम (आईडीएस) के तहत नकदी में भी टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई। रिजर्व बैंक ने बैंकों को आय घोषणा स्कीम (आईडीएस) के तहत नकदी में भी टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। काले धन पर अंकुश लगाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इसे पेश किया था। एक जून से लागू इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति अघोषित आय का 45 फीसद टैक्स, पेनाल्टी और सेस चुकाकर खुद को पाकसाफ कर सकता है। सरकार से आरबीआई को पता चला है कि स्कीम के तहत काली कमाई की घोषणा कर रहे लोगों से बड़ी राशि की नकदी जमा करने में बैंक आनाकानी कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को ताजा निर्देश में कहा है कि वे नकद में राशि स्वीकार करें फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी हो। हालांकि, ऐसा करते हुए उन्हें केवाईसी (नो योर कस्टमर) जरूरतों का पालन करना है। शिकायतों के समाधान को आया "निवारण" केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने महत्वाकांक्षी ई-निवारण सुविधा लांच की है। इसके जरिये आयकरदाताओं की रीफंड, आइटीआर और पैन संबंधी शिकायतों का ऑनलाइन निपटान किया जाएगा।
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